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नए कानून के विरोध में थमे गाड़ियों के पहिए

Hit & Run Law

नए कानून के विरोध में सोमवार को रोडवेज बस के साथ ही प्राइवेट बस और ट्रकों के चालकों ने तीन दिन की हड़ताल शुरू कर दी। इससे परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई और यात्री दिनभर परेशान रहे। देश में नए साल की शुरूआत परेशानियों के साथ शुरू हुई। निजी वाहनों से लिफ्ट लेकर व डग्गामार वाहनों से गंतव्य तक जाना पड़ा। वहीं हड़ताल से करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ

Hit & Run Law : ड्राइवरों ने यूपी, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी चक्का जाम करना शुरू कर दिया है। बस ड्राइवरों और ट्रक चालकों ने नए कानून के विरोध में 1 जनवरी के बाद दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। जिसकी वजह से आम जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है।

Hit & Run Law :- ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को बस व ट्रकों के चालक-परिचालक बड़ौत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित बंद पड़े पंट्रोल पंप पर एकत्रित हुए। यहां नए कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामहरि ने कहा कि नए कानून के तहत दस साल की सजा व सात लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इस तरह कोई भी चालक वाहन नहीं चला सकेगा, क्योंकि कोई हादसा होने पर चालक मौके पर रुकता है तो लोग उसे पीटकर मार सकते हैं। चालकों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार को इस कानून को वापस नहीं करती, वह काम पर नहीं लौटेंगे। उन्होंने सरकार से ट्रक ड्राइवरों के विरूद्ध बने इस कानून को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की।

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