हुडदंग से बचे, शांति एंव सुरक्षा के साथ मनाये रंगो का त्यौहार
Crackdown होली उल्लास एंव खुशियों का पर्व है, जिसे सकुशल सम्पन्न कराने के लिये #देहरादून_पुलिस द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं, पुलिस द्वारा पूर्व मे पर्व के दौरान…
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Free Health Camp
देहरादून। दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज के सज्जादे गद्दी नशीन एवं पूजनीय श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के जन्मदिवस (प्रकटोत्सव 10 फरवरी) के पावन अवसर पर श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल, देहरादून द्वारा 10 फरवरी 2026 (मंगलवार) को एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे इस वर्ष सेवा दिवस के रूप में श्रद्धा, सेवा और समर्पण की भावना के साथ मनाया जाएगा। इस शिविर में जनरल चिकित्सा सेवाओं के साथ-साथ सभी सुपरस्पेशलिटी सेवाएं भी पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविर के लिए पंजीकरण सुबह 08 बजे से प्रारंभ होगा, जबकि मरीज सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गौरव रतूड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूजनीय श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के प्रकटोत्सव को सेवा दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य समाज के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक उच्चस्तरीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि सुपरस्पेशलिटी सेवाओं के लिए 7, 8 एवं 9 फरवरी को सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक पूर्व पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए मरीज मोबाइल नंबर 9389922423 पर संपर्क कर सकते हैं, जबकि सामान्य विभागों के लिए 10 फरवरी को शिविर स्थल पर सीधे पंजीकरण किया जाएगा।
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सभी प्रकार की लैब जांचें एवं आवश्यक चिकित्सकीय प्रोसीजर बिना किसी शुल्क के किए जाएंगे। शिविर में पंजीकृत मरीजों के ऑपरेशन एवं अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं भी पूर्णतः निःशुल्क संपन्न कराई जाएंगी। शिविर मंे डाॅक्टरों से परामर्श लेने के बाद मरीजों को 3 दिनों की दवाईयाँ निःशुल्क वितरित की जाएंगी।
श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल द्वारा आयोजित यह सेवा दिवस जनकल्याण, मानवीय संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का सशक्त प्रतीक है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।
Dehradun Land Scam
देहरादून। जनपद में न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि के अवैध क्रय-विक्रय से जुड़े गंभीर फर्जीवाड़े के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध थाना शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य की सरकारी भूमि पर गिद्ध नजर गढाये बैठे भू-माफिया बिल्डर्स पर जिला प्रशासन कड़े प्रहार करने के मूड मेें है। चंडीगढ पंजाब बाहरी लोग राज्य की प्रतिबन्धित भूमि जिनपर न्यायालय द्वारा क्रय-व्रिकय पर रोक लगा रखी है ऐसी भूमि पर भू-माफियाओं की नजर है ऐसी भूमि को कूटरचित दस्तावेज से जमीन बेचने का मामला संज्ञान में आया है। जिस पर जिलाधिकारी ने एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कराया है तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस तरह के अन्य प्रकरणों पर कार्यवाही की जाए। ऐसे प्रकरणों पर जिला प्रशासन कड़ा एक्शन लेने के मूड में है।
जिलाधिकारी के संज्ञान में आया कि मौजा आमवाला तरला स्थित खसरा संख्या 94ख, 134, 135 एवं 136 की भूमि, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है, उसे कूटरचित (फर्जी) अभिलेख तैयार कर पंजीकृत कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा विलेख संख्या 8614/2025 एवं 8615/2025 के संबंध में आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया गया कि उक्त भूमि पीएसीएल (पर्ल्स एग्रो टेक कॉर्पाेरेशन लिमिटेड) से संबंधित प्रतिबंधित श्रेणी में आती है।
प्राथमिक जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा संबंधित भूमि का वास्तविक विवरण छिपाते हुए रजिस्ट्री कराई गई। यह भी सामने आया कि भूमि विवादित होने के बावजूद क्रय-विक्रय कर दिया गया, जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। संबंधित भूमि का संबंध कथित रूप से गोल्डन फॉरेस्ट से जुड़ी परिसंपत्तियों से भी बताया जा रहा है, जिन पर पूर्व से विभिन्न स्तरों पर प्रतिबंध लागू हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर रजिस्ट्रार देहरादून एवं उप जिलाधिकारी सदर को विलेखों की पुनः जांच के आदेश दिए गए। यदि इन विलेखों के आधार पर दाखिल-खारिज के आदेश जारी हुए हैं, तो उन्हें तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 83 के तहत कूट रचना कर पंजीकरण कराने के मामले में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून की भूमिका की भी जांच की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही, ऋषिकेश सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की तर्ज पर रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून का वृहद निरीक्षण भी शीघ्र किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि लेन-देन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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