कैंसर जागरूकता एवम् स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में पाॅवटावासियों ने बढ़चढ़कर की भागीदारी
ज्ञान चंद गोयल धमार्थ भवन, तारुवाला रोड़ में आयोजित हुआ विशाल शिविर
श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल, देहरादून एवम् रोटरी पाॅवटा साहिब के सौजन्य से ज्ञान चंद गोयल धमार्थ भवन, तारुवाला रोड़, पाॅवटा साहिब में शनिवार, 13 दिसम्बर 2025 को कैंसर जागरूकता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में 841 मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परामर्श दिया तथा रोगियों को निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं।
शनिवार को शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि, अंशुल गोयल, प्रेसीडेंट रोटरी पाॅवटा साहिब एवम् शान्ति स्वरूप गुप्ता, सचिव रोटरी पाॅवटा साहिब एवम् डाॅ पंकज कुमार गर्ग, वरिष्ठ कैंसर सर्जन, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया।
मुख्य अतिथि अंशुल गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि श्रीमहंत इन्दिरेश अस्पताल, देहरादून न केवल उत्तराखण्ड बल्कि पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक सशक्त और विश्वसनीय संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने अस्पताल के माननीय चेयरमैन पूज्य श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में यह संस्थान निरंतर समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएं पहुंचा रहा है। उन्होंने भविष्य में भी पांवटा साहिब एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें।
शिविर में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉ. पंकज कुमार गर्ग ने अपने संबोधन में आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बशर्ते इसकी समय पर पहचान और उचित उपचार किया जाए। उन्होंने बताया कि आज के समय में बदलती जीवनशैली, तंबाकू और नशे का सेवन, असंतुलित खानपान, शारीरिक निष्क्रियता तथा मानसिक तनाव कैंसर के प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। डॉ. गर्ग ने जोर देते हुए कहा कि प्रारंभिक लक्षणों जैसे लंबे समय तक घाव न भरना, शरीर में असामान्य गांठ, अचानक वजन कम होना, लगातार खांसी या खून आना जैसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार, तंबाकू से दूरी और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने को कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय बताया।
शिविर में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी काॅल, स्त्री एवम् प्रसूति रोग विभाग से डाॅ आयुूष्मा, मेडिसिन विभाग से डाॅ शरणदीप, सर्जरी विभाग से डाॅ उपमन्यु जोशी, शिशु रोग विभाग से डाॅ ऋषभ यादव, नेत्र रोग विभाग से डाॅ तन्वी भट्ट, त्वचा एवम् यौन रोग विभाग से डाॅ चिताम्बरा जोशी, फिजियोथैरेपी से डाॅ आयुषी वर्मा, मनोरोग विभाग से डाॅ विदुषी मक्कड़, हड्डी रोग विभाग से डाॅ विशाल, नाक कान गला रोग विभाग से डाॅ इन्द्रा आर्य ने मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिये।
कार्यक्रम को सफल बनाने में राहुल गर्ग, रवि दीप सिंह, प्रशांत आर्य, सुमेद वर्मा, शांति गुप्ता, डाॅ एनपीएस नारंग, नरेन्द्र सहोटा, अरविंद मारवा, राखी डंग, डाॅ प्रवेश सबलोक, रक्षित अग्रवाल हरीशंकर गौड, जनसम्पर्क अधिकारी श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल, अमित चन्द्रा, कोओर्डिनेटर ब्लड बैंक, श्री महंत इन्दिरेश्ज्ञ अस्पताल का विशेष सहयोग रहा। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल की ओर से रोगियों की निःशुल्क ई.सी.जी. जॉच, ब्लड शुगर जॉच एवम् ब्लड प्रैशर जॉच की गई। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल की ओर से रोगियों को निःशुल्क दवाईयों भी वितरित की गईं।
देहरादून। जनपद देहरादून में कानून-व्यवस्था एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए आदतन अपराधी को जिला बदर कर दिया गया है। मौहल्लेवासियों के लिए भय और हिंसा का पर्याय बने आदतन अपराधी दिव्यकांत लखेड़ा को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर किया गया है।
प्रकरण में प्राप्त तथ्यों एवं जनसुनवाई के दौरान मौहल्लेवासियों की शिकायतों के आधार पर यह सामने आया कि विपक्षी दिव्यकांत लखेड़ा पुत्र स्व० राम बिहारी लखेड़ा, निवासी लेन ऋषि विहार, माजरी माफी, देहरादून द्वारा अपनी वृद्ध माता के साथ मारपीट की जाती थी, जिससे भयभीत होकर माता को घर छोड़ना पड़ा। इसके अतिरिक्त, वह मौहल्ले की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ करता था तथा असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अपने घर को नशे के अड्डे के रूप में संचालित कर रहा था। इन गतिविधियों से क्षेत्र में लगातार अशांति एवं भय का माहौल बना हुआ था।
उक्त परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने विपक्षी के विरुद्ध जारी नोटिस 14.10.2025 की पुष्टि की गई तथा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनहित में उसे “गुण्डा” घोषित करते हुए आदेश की तिथि से 06 माह की अवधि के लिए जनपद देहरादून की सीमा से बाहर रहने का आदेश पारित किया गया है।
आदेशानुसार, इस अवधि में यदि विपक्षी किसी कारणवश जनपद में प्रवेश करेगा, तो उसे पूर्व में इस जिला मजिस्टेªट न्यायालय को सूचना देकर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। साथ ही, जनपद की सीमा से बाहर रहते हुए अपने निवास स्थान का पूर्ण पता इस न्यायालय एवं थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में विपक्षी को न्यूनतम 06 माह से लेकर अधिकतम 03 वर्ष तक के कठिन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।ण्
थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी को निर्देशित किया गया है कि आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कराते हुए 24 घंटे के भीतर जनपद से बाहर जाने के निर्देश दें तथा अनुपालन आख्या जिला मजिस्टेªट न्यायालय को प्रेषित करेंगें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और नागरिकों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
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