श्री महंत इंदिरेश अस्पताल की वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉ. पल्लवी कौल ने सोफिया, बुल्गारिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सम्मेलन में आमंत्रित व्याख्यान दिया। उनका व्याख्यान सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में कार्यरत महिलाओं के रिटेंशन और प्रोफेशनल प्रोग्रेशन पर केंद्रित था, जिसे यूरोप के विभिन्न देशों से आए विशेषज्ञों ने अत्यंत सराहा और इस विषय पर सार्थक चर्चा हुई।
अपने विद्वत्तापूर्ण प्रस्तुतीकरण और आत्मविश्वासपूर्ण प्रतिनिधित्व के माध्यम से उन्होंने श्री महंत इंदिरेश अस्पताल, श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी, एसजीआरआर एजुकेशन मिशन सहित उत्तराखंड व देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया। यह हमारे संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि हमारा नाम सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में प्रशिक्षण, मेंटरशिप और व्यावसायिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ा।
इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सहभागिता हमारे संस्थान की बढ़ती हुई अकादमिक पहचान तथा वैश्विक स्तर पर योगदान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज, माननीय चेयरमैन श्री महंत इंदिरेश अस्पताल के आशीर्वाद से हमारे शैक्षणिक और नैदानिक प्रयास निरंतर सशक्त हो रहे हैं और वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं।
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए डॉ. पल्लवी कौल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। उन्होंने संस्थान का प्रतिनिधित्व गरिमा और उत्कृष्टता के साथ किया।
देहरादून। जनपद में न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि के अवैध क्रय-विक्रय से जुड़े गंभीर फर्जीवाड़े के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध थाना शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य की सरकारी भूमि पर गिद्ध नजर गढाये बैठे भू-माफिया बिल्डर्स पर जिला प्रशासन कड़े प्रहार करने के मूड मेें है। चंडीगढ पंजाब बाहरी लोग राज्य की प्रतिबन्धित भूमि जिनपर न्यायालय द्वारा क्रय-व्रिकय पर रोक लगा रखी है ऐसी भूमि पर भू-माफियाओं की नजर है ऐसी भूमि को कूटरचित दस्तावेज से जमीन बेचने का मामला संज्ञान में आया है। जिस पर जिलाधिकारी ने एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कराया है तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस तरह के अन्य प्रकरणों पर कार्यवाही की जाए। ऐसे प्रकरणों पर जिला प्रशासन कड़ा एक्शन लेने के मूड में है।
जिलाधिकारी के संज्ञान में आया कि मौजा आमवाला तरला स्थित खसरा संख्या 94ख, 134, 135 एवं 136 की भूमि, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है, उसे कूटरचित (फर्जी) अभिलेख तैयार कर पंजीकृत कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा विलेख संख्या 8614/2025 एवं 8615/2025 के संबंध में आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया गया कि उक्त भूमि पीएसीएल (पर्ल्स एग्रो टेक कॉर्पाेरेशन लिमिटेड) से संबंधित प्रतिबंधित श्रेणी में आती है।
प्राथमिक जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा संबंधित भूमि का वास्तविक विवरण छिपाते हुए रजिस्ट्री कराई गई। यह भी सामने आया कि भूमि विवादित होने के बावजूद क्रय-विक्रय कर दिया गया, जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। संबंधित भूमि का संबंध कथित रूप से गोल्डन फॉरेस्ट से जुड़ी परिसंपत्तियों से भी बताया जा रहा है, जिन पर पूर्व से विभिन्न स्तरों पर प्रतिबंध लागू हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर रजिस्ट्रार देहरादून एवं उप जिलाधिकारी सदर को विलेखों की पुनः जांच के आदेश दिए गए। यदि इन विलेखों के आधार पर दाखिल-खारिज के आदेश जारी हुए हैं, तो उन्हें तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 83 के तहत कूट रचना कर पंजीकरण कराने के मामले में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून की भूमिका की भी जांच की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही, ऋषिकेश सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की तर्ज पर रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून का वृहद निरीक्षण भी शीघ्र किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि लेन-देन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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