Action against illegal

Action against illegal

प्राधिकरण द्वारा सहस्त्रधारा रोड स्थित डिफेन्स एन्क्लेव, डांडा नूरीवाला क्षेत्र में आयुष तलनिया एवं सुशील तलनिया द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण को चिन्हित किया गया था। जांच में निर्माण को नियमों के प्रतिकूल पाए जाने पर संबंधित पक्ष को पूर्व में नोटिस निर्गत किए गए थे।

निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर एवं वैध मानचित्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण उक्त अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्यवाही की गई। इसी क्रम में लेन संख्या-01, एकता विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में अरुण चड्ढा द्वारा किए गए अवैध निर्माण को भी प्राधिकरण की टीम द्वारा सील किया गया। मौके पर पाया गया कि निर्माण कार्य बिना स्वीकृत मानचित्र एवं नियमों की अवहेलना करते हुए किया जा रहा था, जिससे क्षेत्रीय नियोजन एवं सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा था।

उक्त दोनों कार्यवाहियां संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के निर्देशों पर की गईं। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियंता उमेश वर्मा, संबंधित सुपरवाइजर तथा पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे कार्यवाही शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराई जा सके।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत निर्मल बाग, ब्लॉक-सी, श्री राम रेजीडेन्सी ऋषिकेश, देहरादून में राजेश द्वारा किए जा रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण पर भी सख़्त कार्रवाई की गई। जांच में निर्माण को नियमों के प्रतिकूल पाए जाने पर संबंधित पक्ष को पूर्व में नोटिस निर्गत किए गए थे। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर एवं वैध मानचित्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण उक्त अवैध निर्माण पर नियमानुसार सीलिंग की कार्यवाही अमल में लाई गई।

कार्रवाई में सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज अवर अभियंता पूनम सकलानी, अमित भारद्वाज, संबंधित सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहा।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा नियमों के विपरीत किए गए निर्माण न केवल शहरी नियोजन को प्रभावित करते हैं, बल्कि जनसुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। प्राधिकरण आम नागरिकों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण से विधिवत मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। अवैध निर्माण पाए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी प्राधिकरण द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा शहर को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं नियोजित बनाने के उद्देश्य से ऐसे अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख़्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बिना मानचित्र स्वीकृति एवं नियमों के विपरीत किए गए निर्माण शहरी नियोजन, पर्यावरण एवं जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी मामलों में सख़्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील है कि किसी भी निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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