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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव समय पर न कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। शहरी विकास निदेशक व अपर सचिव नितिन भदौरिया ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इसी माह या सितंबर के पहले सप्ताह में कर दी जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को तय की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की सूचना देने के निर्देश दिए थे।

आज की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि शहरी विकास विभाग ने चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और अक्टूबर में चुनाव संपन्न कर लिया जाएगा। कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नितिन भदौरिया ने बताया कि सरकार ने नए निकायों के गठन और कई निकायों में परिसीमन किया है, और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 6 सितंबर को निर्धारित की है।

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